E-Rickshaw Loan Scheme Apply:- भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है जिसके तहत दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के अध्ययन निर्भर के लिए सरकार के द्वारा एक है “राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC)” के सहयोग से चलाई जा रही ई-रिक्शा Loan योजना है।
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है, कि दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध करवाए। सरकार चाहती है कि दिव्यांगजनों को कम लागत पर स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। ताकि उनको लोगों के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना पड़े से और अपनी रोजी रोटी कमा सके।
E-Rickshaw Loan Scheme Apply का उद्देश्य
सरकार आज हर किसी की तरफ ध्यान देती जा रही है। और सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध करवाने, के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिया जाता है। इससे वे खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, और दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। वे इस रोजगार के सहारे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और अपना गुजारा चला सकते हैं।
NHFDC क्या है?
एनएचएफडीसी एक संस्था है, जिसका पूरा नाम “राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम” (National Handicapped Finance and Development Corporation – NHFDC) है। यह संस्था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत है, इस संस्था पर सभी कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऋण, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी योजनाएं संचालित करती है। इस संस्था से भारत के आज अनेकों लोग जुड़ गए हैं।
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E-Rickshaw Loan Scheme Apply की मुख्य विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर यानी 4% से 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। जो की चुकाने में भी आसान होता है।
- इस योजना के लिए ₹1 लाख से लेकर ₹1.5 लाख तक की लोन राशि ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिल सकती है।
- इस लोन को आप 4 से 6 साल तक की अवधि मे आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है।
- इस योजना में सरकार की तरफ से 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है।
E-Rickshaw Loan Scheme Apply की पात्रता
- इस लोन के लिए भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकता है।
- नागरिक के पास कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण-पत्र होना जरूरी है। और मेडिकल से वेरीफाइड होना जरूरी है।
- विकलांग की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख (कुछ राज्यों में ₹5 लाख) से अधिक न हो।
- आवेदक को ट्रैफिक का ज्ञान होना चाहिए।
- आवेदक मानसिक रूप से सही हो और ई-रिक्शा चलाने योग्य हो।
- किसी बैंक का डिफॉल्टर न हो। अगर डिफाल्टर है तो लोन नहीं मिलेगा।
E-Rickshaw Loan Scheme Apply के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ड्राइविंग या संचालन योग्यता प्रमाण (यदि आवश्यक हो)
E-Rickshaw Loan Scheme Apply के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले वेबसाइट: www.nhfdc.nic.in पर जाए।
- फिर ई-रिक्शा योजना पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- फॉर्म के अंदर मांगी गई जानकारी को सही भरे।
- यह फॉर्म राज्य विकलांग वित्त निगम (SCPD) दफ्तर में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। या अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
- आपके दस्तावेजों की जांच के बाद ऋण की राशि 15 से 30 दिन के भीतर सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जाती है।