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Haryana Dayalu Yojana: परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता पर सरकार देगी ₹5 लाख तक की मदद, जानें आवेदन प्रक्रिया

Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘दयालु योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके मुख्य सदस्य या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु या गंभीर दिव्यांगता (Disability) हो जाती है।

यह योजना ‘परिवार पहचान पत्र’ (Family ID) पर आधारित है और इसमें मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस लेख में हम दयालु योजना की पात्रता, लाभ की राशि और ऑनलाइन आवेदन के बारे में विस्तार से जानेंगे।

Haryana Dayalu Yojana का मुख्य उद्देश्य

अक्सर देखा गया है कि किसी गरीब परिवार में सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना होने पर परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। दयालु योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ऐसे परिवारों को ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद प्रदान करती है ताकि वे अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकें।

Haryana Dayalu Yojana: आयु के अनुसार मिलने वाली सहायता राशि

दयालु योजना के तहत मिलने वाली राशि सदस्य की आयु पर निर्भर करती है:

आयु वर्ग (Age Group)मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर राशि
5 से 12 वर्ष तक₹1,00,000
12 से 18 वर्ष तक₹2,00,000
18 से 25 वर्ष तक₹3,00,000
25 से 45 वर्ष तक₹5,00,000
45 से 60 वर्ष तक₹3,00,000 (केवल मृत्यु पर)

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Haryana Dayalu Yojana: पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  1. निवासी: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. फैमिली आईडी: लाभार्थी का नाम परिवार पहचान पत्र (Family ID) में दर्ज होना चाहिए।
  3. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए (PPP में सत्यापित)।
  4. आयु सीमा: यह योजना 5 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों के लिए प्रभावी है।
  5. मृत्यु/दिव्यांगता: दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु और 70% से अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में लाभ मिलता है।

Haryana Dayalu Yojana: आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन के समय इन दस्तावेजों को तैयार रखें:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) – मृत्यु के मामले में।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) – स्थायी दिव्यांगता के मामले में।
  • मेडिकल रिपोर्ट / FIR की कॉपी (दुर्घटना के मामले में)।
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (आधार लिंक)।
  • आवेदक का आधार कार्ड।

Haryana Dayalu Yojana: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

दयालु योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से डिजिटल है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले हरियाणा परिवार सुरक्षा परिषद की वेबसाइट Haryana Dayalu Yojana पर जाएं।
  2. लॉगिन: अपनी Family ID दर्ज करें और ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें।
  3. सदस्य का चयन: उस सदस्य का चयन करें जिसकी मृत्यु हुई है या जो दिव्यांग हुआ है।
  4. विवरण भरें: मृत्यु की तारीख, कारण और बैंक विवरण जैसी जानकारी भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड: मृत्यु प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करें।
  6. फाइनल सबमिट: आवेदन जमा करने के बाद रसीद का प्रिंट आउट ले लें।
  7. सत्यापन: विभाग द्वारा 30-45 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन पूरा कर राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1.Haryana Dayalu Yojana के लिए आवेदन कब तक किया जा सकता है?

घटना (मृत्यु या दिव्यांगता) के 3 महीने (90 दिन) के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

2. क्या इसमें 5 साल से छोटे बच्चे कवर होते हैं?

नहीं, वर्तमान नियमों के अनुसार यह योजना 5 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के लिए है।

3. क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का पैसा इसमें से कटता है?

हाँ, यदि लाभार्थी को केंद्र की किसी अन्य बीमा योजना से पैसा मिलता है, तो उसे समायोजित (Adjust) किया जा सकता है।

4. क्या 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए यह योजना है?

नहीं, 60 साल के बाद ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ (बुढ़ापा पेंशन) का प्रावधान है, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हैं।

5. क्या आत्महत्या के मामले में पैसा मिलता है?

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना के मामलों को ही प्राथमिकता दी जाती है। विशिष्ट नियमों के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।

6. क्या आवेदन के लिए सीएससी (CSC) सेंटर जाना जरूरी है?

आप खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सहायता के लिए नजदीकी Antyodaya Saral Kendra जा सकते हैं।

7. पैसा आने में कितना समय लगता है?

दस्तावेजों के सही सत्यापन के बाद आमतौर पर 1 से 2 महीने में राशि खाते में आ जाती है।

8. क्या यह राशि वापस लौटानी पड़ती है?

नहीं, यह सरकार की ओर से दी जाने वाली एकमुश्त वित्तीय सहायता है।

9. क्या आय प्रमाण पत्र अलग से चाहिए?

नहीं, आपकी फैमिली आईडी (PPP) में सत्यापित आय ही आधार मानी जाती है।

निष्कर्ष

हरियाणा की ‘दयालु योजना’ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है। किसी अनहोनी की स्थिति में यह राशि परिवार को बिखरने से बचाती है। यदि आपके आसपास किसी पात्र परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है, तो उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी देकर उनकी मदद जरूर करें। (Haryana Dayalu Yojana)

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। हम कोई सरकारी संस्था नहीं हैं। नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया Haryana Parivar Suraksha Nyas की वेबसाइट जरूर देखें।

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