New SIM Card Rules 2026: भारत सरकार के नए दूरसंचार नियमों के अनुसार, अब कोई भी नागरिक मनचाहे सिम कार्ड नहीं रख सकता। सरकार ने फर्जी आईडी और बल्क सिम कार्ड के जरिए होने वाले घोटालों को रोकने के लिए ‘लक्ष्मण रेखा’ खींच दी है।
1. एक आईडी पर सिम कार्ड की सीमा (SIM Card Limit)
- सामान्य राज्य: एक व्यक्ति अपनी एक आईडी (जैसे आधार कार्ड) पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है।
- विशेष राज्य: जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा केवल 6 सिम कार्ड है।
- M2M (Machine to Machine) संचार: औद्योगिक उद्देश्यों के लिए यह सीमा 18 सिम तक हो सकती है।
2. नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सजा
नए टेलीकॉम कानून के तहत दंड के प्रावधानों को अत्यंत कठोर बना दिया गया है:
- तय सीमा से अधिक सिम: यदि आपके नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक सिम मिलते हैं, तो पहली बार में ₹50,000 और दोबारा गलती पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
- फर्जी आईडी/धोखाधड़ी: अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज या किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके सिम लेता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
- सिम-बाइंडिंग: फरवरी 2026 से बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन के लिए उपयोग होने वाले SIM Card की ‘सिम-बाइंडिंग’ अनिवार्य की जा रही है ताकि सिम क्लोनिंग को रोका जा सके।
Read more : Electric Vehicle Battery Life: अपनी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को 10 साल तक कैसे चलाएं? अपनाएं ये 5 आसान टिप्स।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आईडी पर कितने SIM Card चल रहे हैं?
आप सरकार के आधिकारिक Sanchar Saathi पोर्टल पर जाकर ‘TAFCOP’ सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालकर आप अपनी आईडी से लिंक सभी सिम कार्ड की सूची देख सकते हैं।
2. अगर मेरी आईडी पर कोई अनजान नंबर चल रहा हो तो क्या करें?
संचार साथी पोर्टल पर सूची देखने के बाद, आप वहीं ‘Not My Number’ विकल्प चुनकर उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सरकार उस सिम को ब्लॉक कर देगी।
3. क्या 9 सिम में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों शामिल हैं?
हाँ, 9 सिम की कुल सीमा में आपके सभी प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन शामिल होते हैं।
4. अगर मेरे पास पहले से 9 से ज्यादा सिम हैं तो क्या होगा?
आपको अतिरिक्त SIM Card को सरेंडर (बंद) करना होगा। आप पोर्टल के जरिए ‘Not Required’ का विकल्प चुनकर इन्हें सरेंडर कर सकते हैं।
5. क्या एक सिम कार्ड को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन इसके लिए आपको टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर दोबारा केवाईसी (Re-KYC) करानी होगी।
6. सिम कार्ड बंद होने के बाद क्या उसे तुरंत किसी और को दिया जा सकता है?
नहीं, नए नियमों के अनुसार, एक बार नंबर डीएक्टिवेट होने के बाद वह 90 दिनों तक किसी और को आवंटित (Assign) नहीं किया जा सकता।
डिस्क्लेमर (Disclaimer)
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी वर्तमान सरकारी नियमों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। दूरसंचार विभाग (DoT) और TRAI समय-समय पर इन नियमों में संशोधन कर सकते हैं। SIM Card की सीमा, जुर्माने की राशि और कानूनी प्रावधानों की सटीक पुष्टि के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी वेबसाइट Sanchar Saathi या DoT के पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम अधिसूचनाओं को देखें। हम किसी भी कानूनी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
