Haryana Tractor Subsidy 2026: हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य के किसानों, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को सशक्त बनाने के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत 45 HP या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Haryana Tractor Subsidy: योजना का मुख्य विवरण
| विवरण | जानकारी (2025-26) |
| अधिकतम सब्सिडी | ₹3,00,000 (या ट्रैक्टर की कीमत का 50% तक) |
| पात्रता श्रेणी | मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) के किसान |
| ट्रैक्टर की क्षमता | 45 HP या उससे अधिक |
| चयन प्रक्रिया | ऑनलाइन ड्रा (Lottery System) द्वारा |
| आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in |
Haryana Tractor Subsidy: पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- हरियाणा का निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- MFMB पंजीकरण: किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
- PPP (Family ID): आवेदक के पास ‘परिवार पहचान पत्र’ होना चाहिए।
- कोई पिछला लाभ नहीं: किसान ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी न ली हो।
- भूमि स्वामित्व: कृषि भूमि किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम (PPP के अनुसार) होनी चाहिए।
Haryana Tractor Subsidy: आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड और पैन कार्ड।
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)।
- अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र।
- बैंक पासबुक की कॉपी (DBT के लिए)।
- ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पंजीकरण रसीद।
- जमीन के दस्तावेज (जमाबंदी/फर्द)।
Haryana Tractor Subsidy: आवेदन कैसे करें?
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले agriharyana.gov.in पर विजिट करें।
- रजिस्ट्रेशन: Farmer corner पर जाए व उसके बाद ‘Farmer Login’ के माध्यम से अपनी Family ID दर्ज कर लॉग-इन करें।
- योजना चुनें: ‘Tractor Subsidy Scheme’ के लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिशन: फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।
Haryana Tractor Subsidy: महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
- बिक्री पर रोक: सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को किसान अगले 5 साल तक नहीं बेच सकता।
- खरीद की अवधि: ड्रा में नाम आने के बाद किसान को विभाग द्वारा जारी ‘परमिट’ के 10 से 15 दिनों के भीतर अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर खरीदना होता है।
- सत्यापन: ट्रैक्टर खरीदने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है, जिसके बाद ही सब्सिडी राशि बैंक खाते में आती है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या सामान्य वर्ग (General) के किसान आवेदन कर सकते हैं?
वर्तमान में यह विशेष योजना (SB-89) मुख्य रूप से SC किसानों के लिए है। सामान्य वर्ग के लिए SMAM योजना के तहत अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है।
2. ₹3 लाख से ज्यादा सब्सिडी कब मिलती है?
₹3 लाख अधिकतम सीमा है। यदि ट्रैक्टर की कीमत ₹6 लाख है, तो 50% के हिसाब से ₹3 लाख मिलेंगे। यदि कीमत अधिक है, तब भी अधिकतम सहायता ₹3 लाख ही रहेगी।
3. सब्सिडी का पैसा कैसे मिलता है?
यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसान के उस बैंक खाते में भेजी जाती है जो MFMB पोर्टल पर लिंक है।
निष्कर्ष (Conclusion)
हरियाणा सरकार की यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकरण से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का एक शानदार प्रयास है। यदि आप पात्र हैं, तो अगली आवेदन तिथि (संभावित मई-जून 2026) का ध्यान रखें और अपने दस्तावेज तैयार रखें।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी विभाग द्वारा जारी पिछले नोटिफिकेशन्स और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। सब्सिडी की राशि और नियम समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। नवीनतम अपडेट के लिए हमेशा agriharyana.gov.in पर नजर रखें। haryana halchal की कोई जिम्मेदार नहीं होंगी।
